DAINIK BHASKAR
Saturday, Mar 27th, 2010, 6:32 pm [IST]
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नई दिल्ली । सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश ने खाप पंचायत की इच्छा के खिलाफ विवाह करने वाले मनोज और बबली की हत्या के मामले में हरियाणा की एक अदालत के फैसले की आज सराहना की।
करनाल के सत्न न्यायालय ने इस मामले में तथाकथित खाप नेता गंगा राज और बबली के पांच परिजनों को कत्ल का कसूरवार ठहराया है। अदालत इन सभी मुजरिमों को दी जाने वाली सजाओं की घोषणा सोमवार को करेगी। स्वामी अग्निवेश ने यहां जारी बयान में कहा कि खाप पंचायतों के बढते आतंक को रोकने के लिए नैतिकता के इन स्वघोषित ठेकेदारों तथा समांतर न्याय और दंड व्यवस्था चलाने वालों को कडी से कडी सजा दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि इस मामले में हरियाणा के राजनीतिक नेतृत्व की खामोशी उसके बारे में संदेहों को जन्म देती है।
उन्होंने आर्य समाज और अन्य सामाजिक संगठनों से सामंती मानसिकता और कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृति के खिलाफ जन आंदोलन छेडने की अपील की। कैथल जिले के करोडन गांव के मनोज ने लगभग तीन साल पहले बबली के घरवालों की इच्छा के खिलाफ उससे शादी की थी। दोनों के समान गोत्न का होने के कारण खाप पंचायत ने इस विवाह का विरोध किया और मनोज के परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी।
शादी के बाद करनाल में जा बसे मनोज और बबली की 15 जून 2007 को हत्या कर दी गई । अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन के चालक मनदीप सिंह के खिलाफ अपहरण और साजिश में शामिल होने का अभियोग लगाया गया है।
शनिवार, 3 अप्रैल 2010
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