शनिवार, 3 अप्रैल 2010

खाप पंचायतों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट लागू नहीं

Dainik Bhaskar
Chandigarh
Wednesday, Mar 31st, 2010, 5:22 am [IST]
चंडीगढ़. हरियाणा में खाप पंचायतों के लिए राहत की उम्मीद बनी है। मंगलवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा के गृह सचिव कृष्ण मोहन ने जवाब दाखिल कर कहा कि खाप पंचायतों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी व डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने अपनी राय में पहले ही कहा है कि खाप पंचायतों के खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।




गौरतलब है कि अदालत ने इन मामले में सेल्फ स्टाइल लॉ इनफोर्सिग एजेंसियों (खाप पंचायतों) के कानून अपने हाथ में लेने के मामले पर गृह सचिव को शपथपत्र दायर करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने पूछा था कि खाप पंचायतों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं।




हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि इन मामलों को लेकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आरंभ किया गया है। डीजीपी ने सभी एसएसपी व डीसी स्तर के अधिकारियों को इन मामलों की पहले जिला व रेंज स्तर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।




इसके बाद इन मामलों की डीआईजी (लॉ एंड आर्डर) के नेतृत्व में सेंट्रल मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ साथ इन मामलों में आरोपियों के दोषमुक्त होने के मद्देनजर सांइटिफिक ढंग से जांच कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं जिससे आरोपियों के दोषमुक्त होने की आशंका न रहे। साथ ही ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए जिला व कस्बा स्तर पर सेफ हाउस बनाने की भी बात कही गई है।




बीते पांच सालों की यथास्थिति रिपोर्ट देते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि भिवानी में दो, जींद, झज्जर और हिसार में एक मामला प्रकाश में आया है। यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, मेवात, फतेहबाद, पानीपत, करनाल, गुडगांव और फरीदाबाद में कोई घटना नहीं हुई, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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